कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ ने बेटे के अपहरण के बाद एक महिला के गिड़गिड़ाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले एसएचओ को एक हफ्ता तक अपने थाने और उसके सामने वाली सड़क की सफाई करने की सजा.

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कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ ने बेटे के अपहरण के बाद एक महिला के गिड़गिड़ाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले एसएचओ को एक हफ्ता तक अपने थाने और उसके सामने वाली सड़क की सफाई करने की सजा सुनाई। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव और जस्टिस पी कृष्णा की बेंच ने 55 वर्षीय ताराबाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सजा दी है।अदालत की यह अनोखी सजा सुर्खियों में छा गया है।

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